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सफाई कर्मचारी को बचाने के दौरान, लापरवाही से गई दो लोगों की जान!

नवी मुंबई: सीवर क्लीनिंग ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की सोमवार को मौत हो गई, जब वे सीवर लाइन की सफाई करने वाले एक कर्मचारी को बचाने के लिए कथित तौर पर बिना किसी सुरक्षा गियर के मैनहोल में घुस गए।
पुलिस ने बताया कि कर्मचारी बच गया, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर ने मैनहोल के अंदर गैसीय धुएं को अंदर ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जिस घर में यह घटना हुई, उसके मालिक, जिस ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी को काम पर रखा गया था, और सक्शन वाहन के मालिक पर लापरवाही से मौत का कारण बनने और २०१३ में लगाए गए मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है।

मृतकों की पहचान चंदन जायसवाल (२३) क्लीनर और विकास टाक ड्राइवर (३३) के रूप में हुई, जबकि कर्मचारी की पहचान नीलेश धोत्रे के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, धोत्रे को उरण तालुका के सोनारी गाँव में काशीनाथ बाबूराव टंडेल के निवास के सीवेज मैनहोल की सफाई के लिए सोमवार को ठेकेदार विशाल बाबू मंजुले (२१) ने काम पर रखा था। मंजुले ने ६१ वर्षीय अमोल अनंत खुटले के सीवेज सक्शन ट्रक को भी किराए पर लिया था।

न्हावाशेवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बीटी ओवे ने बताया कि धोत्रे मैनहोल में घुसने और उल्टी करने वाली गैसों को अंदर लेने के कुछ ही समय बाद बीमार पड़ गए। चंदन जायसवाल ने उनकी तकलीफ देखी और उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े। हालांकि, जायसवाल धोत्रे को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें खुद घुटन महसूस होने लगी, जिसके चलते ड्राइवर ने भी छलांग लगा दी। ड्राइवर भी जायसवाल को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन वह खुद मैनहोल में ही फंसा रहा, क्योंकि यह बहुत संकरा था। बाद में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने उन्हें बचाया, जो सुरक्षा गियर के साथ मैनहोल में घुसे थे। डॉक्टरों ने ड्राइवर और जायसवाल दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।
इंस्पेक्टर ओवे ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मैनहोल की सफाई करने वाले कर्मचारी को सुरक्षा गियर मुहैया नहीं कराने के कारण अन्य दो की मौत हो गई। तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा १०६ (लापरवाही से मौत) और ५४ (एक्स) तथा मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, २०१३ की धारा ८ और ९ के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।