दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला: सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- ‘स्पीकर’ अदालत के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते 13th October 2023 Network Mahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता की याचिका को संबोधित करने में लंबे समय से हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए शुक्रवार 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्पीकर को उसके आदेशों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अनिवार्यता पर किसी को स्पीकर को सलाह देने की जरूरत है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मुद्दे पर कब तक निर्णय किया जाएगा इसके बारे में वह उसे मंगलवार तक अवगत कराए। स्पष्ट निराशा व्यक्त करते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने पूरी प्रक्रिया को निरर्थक होने से रोकने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अयोग्यता याचिकाओं को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने बताया कि यदि स्पीकर की प्रस्तावित समयसीमा से असंतुष्ट है, तो वह दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। पीठ ने अगले सप्ताह की शुरुआत में याचिका पर संभावित विचार का संकेत देते हुए टिप्पणी की, इस ‘अदालत की आज्ञा तब चलनी चाहिए जब कोई निर्णय भारत के संविधान के विपरीत हो’। यह घटनाक्रम 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देश का पालन करता है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के फैसले के लिए एक विशिष्ट समयसीमा की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। स्थिति के जवाब में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया शरद पवार ने बागी विधायकों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं को संभालने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा अपनाई गई संभावित देरी रणनीति के बारे में चिंता व्यक्त की। अयोग्यता मामले पर समय पर निर्णय के लिए महाराष्ट्र अध्यक्ष को समयबद्ध निर्देश देने का अनुरोध करने के लिए एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ नेता पवार ने जोर देकर कहा कि उन्हें डर है कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। Post Views: 134