ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य 26/11 हमलों के हीरो को यौन शोषण के अपराध में 5 साल की जेल 28th February 202028th February 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: एक स्पेशल कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज ऐक्ट के तहत पूर्व दमकलकर्मी को 2018 में एक नाबालिग बच्चे का यौन शोषण करने के मामले में दोषी करार दिया है। एक स्पेशल जज ने आरोपी दयानंद कांबले को पॉक्सो ऐक्ट की धारा 8 और 12 के तहत अपराधी मानते हुए पांच साल कठोर जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कांबले को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। कांबले ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों में आग बुझाने का काम किया था।स्पेशल सरकरी वकील वीना शेलार ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित घटना के वक्त 8 साल का था और वह अपने दोस्त को ढूंढते हुए कांबले के घर पहुंचा था। वहां कांबले ने उसका यौन शोषण किया। घर जाकर बच्चे ने सारी बात अपने पैरंट्स को बताई। वे कांबले के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।कांबले के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चा कांबले को पसंद नहीं करता था क्योंकि वह क्रिकेट खेलने के लिए डांटते थे। कांबले के वकीलों ने कोर्ट में यह भी बताया कि कांबले का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 26/11 के हमलों में कांबले भी आग बुझाने के काम में लगे थे। कोर्ट ने नहीं मानी बातपीड़ित ने इस बात को माना था कि गली में क्रिकेट खेलते वक्त कांबले की खिड़कियों पर गेंद मारी थी। हालांकि, उसने कहा कि कांबले ने कभी उसे या उसके दोस्तों को डांटा नहीं है। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना कि कांबले को फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कांबले और बच्चे के बीच में पहले से कोई झगड़ा रहा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई बच्चा किसी को ऐसे नहीं फंसाएगा अगर कोई घटना सच में न हुई हो तो। Post Views: 147