दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़शहर और राज्य कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए ‘PM CARES FUND’ के खिलाफ दायर याचिका SC में खारिज 13th April 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए पीएम केयर फंड को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये पूरी तरह गलत याचिका है। CJI बोबडे ने कहा कि यह कोई टैक्स वसूली का मामला नहीं है। हम आपके ऊपर कॉस्ट लगा सकते हैं याचिकाकर्ता ने कहा था कि बिना कोई कानून या अध्यादेश के फंड बना दिया गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में इसे ‘कुछ नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बताया है’ याचिका में मांग की गयी है कि फंड बनाने की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ये ट्रस्ट संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। यह न तो संसद द्वारा पारित किया गया है और न ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित है।गौरतलब है कि 28 मार्च को केंद्र ने COVID-19 की किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत (PM CARES) कोष की स्थापना की थी। जिसके बाद देश भर से लोग इस राहत कोष में मदद के लिए आगे आएं हैं। Post Views: 215