दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रशहर और राज्य लॉकडाउन के बाद हवाई सफर के नियमों में होगा बदलाव, CISF ने जारी की एडवायजरी 15th April 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि देशवासी कोरोना को परास्त कर देंगे।लॉकडाउन के बाद परिवहन सेवाएं शुरू हो सकती है। लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने हवाई सफर के लिए नए नियमों को लेकर एक एडवायजरी जारी की है।एक नजर इन नियमों पर… कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान दिया जाएगा। हर स्तर पर यात्री की पूरी जांच की जा सके, इसके लिए यात्रियों का रिपोर्टिंग टाइम 120 मिनट बढाया जा सकता है।फ्लाइट क्रू सभी यात्रियों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था भी करेंगे। सभी यात्रियों को अपनी सीट पर बैठने से पहले सेनिटाइजर का प्रयोग करना आवश्यक होगा।एयरपोर्ट ऑपरेटर को यात्रियों के सभी आने-जाने वाले रास्तों पर थर्मोमीटर के साथ मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी करनी होगी।यात्रियों को निर्देश जारी किया जा सकता है कि यात्रा के दौरान वे व्यक्तिगत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। यह जरूरी होगा कि उनके पास स्वास्थ्य के लिए जरूरी सामान पास में हो।एयरपोर्ट कैंपस के भीतर मास्क और ग्लव्स बेचने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। चेकिंग काउंटर्स के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। साथ ही यात्रियों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स बनाए जाएंगे और हर किसी को उनका पालन करना होगा।सभी यात्रियों के लिए एक फार्म बनाया जा सकता है, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर यात्रियों को देना होगा। जैसे घर या हॉस्पिटल क्वारंटीन के बारे में बताना होगा। इसके अलावा आपके स्वास्थ संबंधी प्रश्न भी इसमें होंगे।अगर कोई यात्री पिछले एक महीने में घर या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में रहा है तो उसकी जांच के लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा।सभी एयरपोर्ट संचालकों को प्रवेश से पहले सेनिटाइजिंग टनल बनाना होगा, जिसमें से यात्री सेनेटाइन होकर जा सकेंगे।एयरपोर्ट के अंदर हर जगह यात्रियों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। Post Views: 184