पुणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य रेखा जरे हत्याकांड: सुपारी देकर सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या करवाने वाला पत्रकार हैदराबाद से गिरफ्तार, 3 महीने से था फरार 14th March 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: अहमदनगर की एनसीपी कार्यकर्ता और ‘यशस्विनी महिला ब्रिगेड’ की अध्यक्ष रेखा जरे की हत्या मामले में मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाल बोथे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से फरार चल रहे बोथे को शुक्रवार देर शाम हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की टीम शनिवार तड़के उसे लेकर अहमदनगर पहुंची है।अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने शनिवार को बताया कि बोथे की मदद करने के आरोप में एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बाल को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों ने उसे छिपाने और फोन दिलाने में मदद की थी। पाटिल ने बताया कि बाल को पकड़ने के लिए 6 टीमें काम कर रही थी। कई शहरों की पुलिस से इस मामले में मदद ली गई, जिसमें मुंबई और हैदराबाद पुलिस भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आरोपी तक पहुंची पुलिसमनोज पाटिल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से बाल के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली और 6 टीमों ने तीन दिन के प्रयास के बाद उसे अरेस्ट किया है। इस मामले में कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हत्या के कारणों पर पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने सिर्फ इतना बताया कि आरोपी को डर था कि रेखा उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। इस मामले में जांच जारी है और पुलिस एक दो दिन में हत्या के कारणों को स्पष्ट रूप से सामने ला सकती है। पुणे से अहमदनगर जाने के दौरान हुई थी रेखा की हत्या30 नवंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की 39 साल की महिला कार्यकर्ता एवं महिला संगठन की प्रमुख रेखा जरे की दो बाइक सवार अज्ञात लोगों ने बहस के बाद धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। रेखा पर यह हमला तब हुआ जब वे अपनी मां, बेटे और एक दोस्त के साथ पुणे से अहमदनगर जा रही थीं। उस दौरान इसे रोड रेज का साधारण मामला बताया गया, लेकिन जांच में पुलिस को पत्रकार बाल बोथे के इसमें शामिल होने की जानकारी मिली थी। जांच में सामने आया था कि बाल ने सुपारी देकर रेखा की हत्या कराई थी।रेखा की मां सिंधुबाई वायकर की कंप्लेंट पर इस मामले में अहमदनगर के सुपा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। Post Views: 226