देश दुनियाब्रेकिंग न्यूज़मुंबई शहर मुंबई हमले का मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की हवालात, पाक की आतंकवाद रोधी अदालत ने सुनाया फैसला 8th April 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवादरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामलों में 32 साल की जेल की सजा सुनाई। यही नहीं अदालत ने उस पर 3.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान की अदालत का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में सियासी संकट गहराया है। इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय आतंकी सरगना को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी। एक वकील ने बताया कि सईद को कई साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं क्योंकि उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग की ओर से दर्ज की गई दो प्राथमिकियों सईद को 32 साल की जेल की सजा सुनाई। केस संख्या 21/19 और 99/21 में हाफिज को क्रमशः 15.5 साल और 16.5 साल की सजा सुनाई गई। आतंकवाद निरोधी अदालत ने हाफिज सईद पर 340,000 रुपये (पाकिस्तानी) का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारी ने बताया कि हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया। वह 2019 से ही कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच कैद है। सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादी है जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमेरिकी डालर का इनाम रखा है। गौरतलब है कि हाफिज सईद को जुलाई 2019 को टेरर फंडिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा एलईटी यानी लश्कर-ए-तैयबा के लिए अग्रणी आतंकी संगठन है। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे। साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जमात-उद-दावा ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस आतंकी हमले में छह अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। Post Views: 204