Uncategorised महाराष्ट्र परभणी मामले में एनआईए कोर्ट ने ISIS के आतंकी को दोषी करार दिया 27th May 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र के परभणी आईएसआईएस मामले में आईएसआईएस आतंकवादी मोहम्मद शाहिद खान उर्फ लाला को दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने खान के खिलाफ अपना मामला स्थापित किया है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 38, 39, आईपीसी की धारा 120-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। यह मामला इंटरनेट के माध्यम से भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सीरिया में आईएसआईएस के गुर्गों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जिसमें उनके निर्देश पर स्थानीय स्तर पर एक आईईडी इकट्ठा किया गया था। मामला शुरू में 2016 में मुंबई के एटीएस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। जांच के बाद अक्टूबर 2016 में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने इससे पहले मार्च 2022 में मामले के एक अन्य आरोपी नसर बिनयाफाई (चौस) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। Post Views: 220