ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहर ऋण धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने बिल्डर भोसले की चिकित्सा जांच के संबंध में खारिज की याचिका 25th January 2023 Network Mahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: एक विशेष अदालत ने यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी बिल्डर अविनाश भोसले के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि पुणे के बिल्डर भोसले वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और अक्टूबर से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है। भोसले को पिछले साल 26 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाद में धनशोधन के एक मामले में उसे हिरासत में ले लिया था। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए, सरकारी जे जे अस्पताल और डॉक्टरों को आरोपी की तुरंत विभिन्न चिकित्सा जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने अस्पताल से कहा कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर भोसले का मेडिकल परीक्षण पूरा करे और उसके बाद उसे जेल हिरासत में भेजने के लिए छुट्टी दे दे। Post Views: 145