ब्रेकिंग न्यूज़मुंबई शहर मुंबई में बकरे को लेकर बवाल; पत्नी बोली- मोहसिन को आतंकी कहा, 40 लोगों पर FIR दर्ज 28th June 2023 Network Mahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मीरा-भायंदर इलाके के एस्टेला बिल्डिंग की सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है. इसी तरह के एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि बिना इजाजत के सोसाइटी परिसर में जानवर की कुर्बानी देना पूरी तरह गलत है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने राज्य सरकार और महानगरपालिका प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से भी कहा कि वे ऐसे मामले से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करे और जो इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ कड़ा ऐक्शन ले. बता दें कि मीरा-भायंदर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का यह निर्देश नहीं आया है. कोर्ट ने यह निर्देश मुंबई की ही एक अन्य सोसाइटी से जुड़ी याचिका के संबंध में दिया है. लेकिन मामला पूरी तरह से एक जैसा ही है. नाथानी इमारत में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों ने दायर की थी याचिका मुंबई सेंट्रल के नाथानी नाम की इमारत में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों के कहने पर एक रिट पेटिशन दायर की गई थी. दरअसल, संबंधित सोसाइटी में 60 बकरे लाए गए थे. इनकी कुर्बानी की जानी थी. जैन समुदाय के लोगों ने इस कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए यह याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील मिखाइल डे ने सोसाइटी परिसर में बकरे की कुर्बानी का विरोध करते हुए मुंबई की एक सोसाइटी द्वारा कोर्ट में यह याचिका दायर की. इस याचिका पर खास सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं. उन निर्देशों में सबसे अहम यह है कि सोसाइटी के परमिशन के बिना सोसाइटी परिसर में जानवरों की कुर्बानी देना गलत है. ऐसा किए जाने पर प्रशासन हस्तक्षेप करे और संबंधित शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे. सोसाइटी में भी दो बकरे लाने और उनकी कुर्बानी की जिद से बढ़ा विवाद मीरा-भायंदर के जे पी इंफ्रा सोसाइटी के एस्टेला बिल्डिंग में भी मोहसिन खान नाम का शख्स मंगलवार को दो बकरे ले आया. वह परिसर में ही इनकी कुर्बानी करने वाला था. सोसाइटी के बाकी लोगों ने आपत्ति जताई तो वह कुछ लोगों को अपने पक्ष में बुला लाया. दूसरी तरफ से भी लोगों ने हिंदू संगठनों को बुला लिया और बिल्डिंग परिसर में हनुमान चालीसा शुरू करवा दी. विवाद बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने मोहसिन खान को समझाया कि सोसाइटी के नियमों और शर्तों के तहत वह परिसर में बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकता. इसके बाद मोहसिन ने प्रेमाइसिस में बकरे की कुर्बानी का इरादा टाल दिया था और बुधवार की सुबह चार बजे वह बिल्डिंग से बकरों को बाहर ले गया. इसके बाद विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. मोहसिन खान की पत्नी यास्मीन ने पुलिस स्टेशन में 40 अनजान लोगों के खिलाफ और 8 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी. यास्मीन ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में उनके पति के साथ इन लोगों ने धक्का-मुक्की की और मोहसिन को आतंकी कहा. इससे यह बवाल शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. फिलहाल, पुलिस पूछताछ और जांच जारी है. Post Views: 187