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BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा को झटका, NIA कोर्ट ने एक बार पेशी को लेकर मांगी गई छूट को किया ख़ारिज

मुंबई, भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा झटका लगा है। मुंबई की विशेष एनआइए कोर्ट ने उनकी हफ्ते में एक बार हाजिर होने को लेकर छूट की मांग को खारिज कर दिया है।
बता दें कि उन्होंने सांसद बनने के याचिका दायर कर कहा था कि वह एक सांसद हैं लिहाजा उन्हें संसदीय औपचारिकताएं पूरी करने होती हैं इसलिए उन्हें पेशी से स्थाई छूट दी जाए।
एनआइए कोर्ट के जज वीएस पडालकर ने शुक्रवार को उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुए और इस याचिका को खारिज कर दिया। प्रज्ञा ने सुनवाई के दौरान दोबारा दोहराया कि उन्हें ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को होने वाली पेशी से उन्हें पेशी से छूट दे दी है।
गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट इस मामले में नियमित सुनवाई कर रहा है। इस मामले में ठाकुर समेत कुल सात अरोपित हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद चुने जाने के बाद ठाकुर पिछले सप्ताह पहली बार कोर्ट में पेश हुई थीं। कोर्ट ने पिछले महीने सभी आरोपितों को सप्ताह में कम से कम एक बार पेश होने का आदेश दिया है।
बात दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के समीप हुए धमाके में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बांधे गए विस्फोटक पदार्थ से इसे अंजाम दिया गया था।