ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य Covid-19: महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क अनिवार्य, गाइडलाइन जारी… 31st May 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this कल से सरकारी कार्यालयों में शुरू होगा कामकाज, गाइडलाइंस को ऑफिस के सामने चस्पा करना अनिवार्य मुंबई: महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें हर रोज सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में कम क्षमता के साथ काम हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लोग कबसे काम पर लौटेंगे। महाराष्ट्र शासन के प्रधान सचिव प्रदीप व्यास ने गाइडलाइन की प्रति जारी की है जिसके अनुसार:-१.ट्रिपल लेयर का मास्क पहनकर दफ्तर में काम करना है।२. दफ्तर में सभी लोग 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ को धोएं।३. अपने मुंह, नाक और आंख को बार-बार हाथ न लगाएं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।४. खांसते और छींकते समय मास्क का प्रयोग करें। हर रोज स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करें।५. कार्यालय में कर्मचारियों के बीच 3 फिट की दूरी अनिवार्य है। आवश्यक बैठकों में भी ऐसी व्यवस्था हो।६. जिस भी कर्मचारी या अधिकारी का तापमान 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक हो, उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करें।७. कोरोना संदिग्ध कर्मचारी को 14 दिनों तक दफ्तर में नहीं आने दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन करें।८. कार्यालय की लिफ्ट, लिफ्ट के बटन और कुर्सियों को तीन बार सेनिटाइज किया जाएं।९. एक ही गाड़ी में कई लोग ना जाएं।१०. e-office का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ईमेल करें।११. ऑफिस में कम्प्यूटर, की बोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि की सफाई सुनिश्चित करें। 70 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।१२. कार्यालय के शौचालयों में दिन में 3 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट, डिटर्जेंट से सफाई करें। खुलेआम थूकने और स्मोकिंग पर जुर्माना तथा सोशल सर्विस की सजा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना काल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने अथवा धूम्रपान करने वालों से महाराष्ट्र सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके लिए सरकार ने महामारी रोकथाम कानून के तहत जारी गाइडलाइंस में भी संशोधन किया है।महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, पान और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने वाले और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर आर्थिक जुर्माने के अलावा अब उनसे सोशल सर्विस भी कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, धूम्रपान करना और गंदगी फैलाना पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन कोरोना के इस संक्रमण काल में इस पर कड़ाई से अमल करना और ज्यादा जरूरी हो गया है। इसकी वजह है कि थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आम जनता के हित और सेहत की सलामती के लिए सरकार का यह फैसला पूरे राज्य में लागू हो गया है। जुर्माना और सजा का प्रावधानपहली बार सार्वजनिक स्थान पर थूकने या धूम्रपान करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और एक दिन की सोशल सर्विस की सजा।दूसरी बार पकड़े जाने पर 3,000 रुपये जुर्माना और 3 दिन की सोशल सर्विस की सजा।तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और पांच दिन की सोशल सर्विस की सजा इसके अलावा, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस जुर्म में 6 महीने से 2 साल तक की सजा। 8 जून से खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और मॉल, दो महीनों से ज्यादा समय से बंद है सिगरेट, बीड़ी की दुकानेंगौरतलब है कि पिछले दो महीनों से ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पान, सिगरेट, बीड़ी की दुकानों को बंद करने का आदेश दे रखा है। इसके बावजूद लोग छिपे तौर पर इसका सेवन व खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। Post Views: 242