ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहर Mumbai: गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले 32 वर्षीय पति को आजीवन कारावास की सजा! 1st May 2024 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: सत्र अदालत ने मंगलवार को 32 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी गर्भवती पत्नी पर दवाएं न लेने के कारण जानलेवा हमला करने और उसके अजन्मे बच्चे की मौत के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ और वह दो दिनों तक लाश के पास सोता रहा। बाद में, उसने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन बचा लिया गया। वडाला टीटी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 21 मई 2019 को किसी ने पुलिस को फोन करके बताया कि शास्त्रीनगर के एक घर से दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर देखा तो बेसुध महिला को पकड़े हुए व्यक्ति ने अपनी कलाई काट ली थी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया और पुरुष का इलाज किया गया। पुरुष की पहचान संजय कुमार पडिहारी और महिला की पहचान उसकी पत्नी सुमन के रूप में हुई। जब पडिहारी ठीक हो गया, तो उसने पुलिस को बताया कि उसने सुमन को थप्पड़ मारा था क्योंकि वह अपनी दवाएं नहीं ले रही थी और फिर एक बार के लिए चला गया। जब वह वापस लौटा तो वह बेहोश थी और उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है। दो दिनों तक वह सिर्फ शराब पीने के लिए बाहर जाता था और वापस आकर उसके शव के पास सो जाता था। बाद में डर के मारे उसने अपनी कलाई काट ली। सरकारी वकील गीता शर्मा द्वारा पूछताछ किए जाने पर सुमन के भाई ने कहा कि घटना के दिन सुमन ने अपनी मां को फोन किया था और कहा था कि उसका पति शराब के नशे में है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसके बाद फोन अचानक कट गया लेकिन बाद में स्विच ऑफ कर दिया गया। Post Views: 76