ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहर Mumbai: एंटॉपहिल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट! 27th May 2025 networkmahanagar 🔊 Listen to this राजेश जायसवाल / मुंबई मुंबई के एंटॉपहिल से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। एंटॉपहिल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर महज चार घंटे में मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। मिली जानकारी के मुताबिक, 26 मई 2025 की सुबह एंटॉपहिल के राजीव गांधी झोपड़पट्टी स्थित बंगालीपुरा इलाके में एक व्यक्ति की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इस्माइल अली शेख (37), के रूप में हुई है। शेख की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उस पर चाकू से कई बार हमला किया। एंटॉपहिल पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस्माइल को अपनी पत्नी के प्रेमी सकलाईन गोलम किब्रिया शेख (27) के बीच अवैध संबंध का पता चल गया था, जिसके कारण सोमवार की रात दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सुबह करीब 3 बजे झगड़ा और विवाद ने हिसंक रूप ले लिया। तभी आरोपी महिला ने अपने प्रेमी सकलाईन गोलम किब्रिया शेख को घर पर बुला लिया और अपने पति के पैर पकड़ लिए, तभी उसके प्रेमी ने एक धारदार चाकू से इस्माइल की गर्दन पर कई बार वार किया। प्रेमी के हमले के बाद महिला ने भी चाकू से अपने पति पर कई बार वार किये। आरोपी महिला सुमय्या ने अपने पति के खून से लथपथ शव को घर के बाहर गैलरी में रखा और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि किसी और ने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि, पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसके बयानों से संदेह पैदा हुआ और उसे आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया। एंटॉपहिल पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार हो गया आरोपी महिला का प्रेमी शेख हत्या के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी सकलाईन को हज़रत पीर सैय्यद अली मीरा दातार दरगाह इलाके की एक झोपड़पट्टी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शेख पुलिस को देखकर भागने की कोशिश भी किया लेकिन वो पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रचने और चाकू से गला काटकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। शिकायतकर्ता निजाम अख्तर शेख (38) की शिकायत पर एंटॉपहिल पुलिस थाने में अपराध क्र. 221/2025, धारा 302 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। Post Views: 4