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Sanjay Raut को 15 दिन की जेल की सजा, फिर मिली जमानत

मुंबई: महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मुंबई की एक कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि केस में 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय राउत की अपील पर तुरंत मझगांव मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल मिल गई है। कोर्ट से बेल मिलने के बाद सांसद संजय राउत ने मानहानि केस में उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और जुर्माने पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए न्‍याायिक व्‍यवस्‍था पर सवाल उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तंज कसा है।

संजय राउत ने दी ये प्रतिक्रिया?
कोर्ट द्वारा मानहानि केस में सुनाए गए फैसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा, आप मुझे कितनी भी सजा सुना दें, मुझे कोई दिक्‍कत नहीं है।उन्‍होंने कहा आप सब कोर्ट का आदेश पढि़ए, कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है। कोर्ट ने कहा, ये जनहित में कहा है ल‍ेकिन जो आदमी टीवी पर नंगा घूमता है उसकी पत्‍नी को लगता है कि उसको वेदना हुई है। राउत ने कहा ये किसी को सज़ा नहीं हुई है। यह पूरी न्याय व्यवस्था ‘संघीकरण’ हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर लड्डू खाने जाते हैं, ये पूरा देश देखता है। हम जैसे लड़ने वाले लोगों को कहां न्याय मिलेगा, हमें तो सजा मिलेगी।

सोमैया की पत्‍नी ने राउत पर किया था मान‍हानि केस
बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्‍नी डॉ मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। 2022 में संजय राहत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा था- जिसमें उन्‍होंने भाजपा नेता और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को 100 करोड़ के शौचालय निर्माण से संबंधी भ्रष्‍टाचार के मामले में शामिल बताया था। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। हालांकि, इसके बाद सांसद संजय राउत को दूसरी कोर्ट से आज ही जमानत मिल गई।

अब मैं सम्‍मान के साथ घूम सकती हूं: डॉ मेधा किरीट सोमैया
मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ मेधा सोमैया ने प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा मैं कोर्ट का आभार मानती हूं। मैं कोर्ट को बहुत धन्‍यवाद देती हूं कि न्यायप्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई और मुझ पर जो आरोप चलाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा मैं अब सम्मान के साथ घूम सकती हूं और मैं आज इस फैसले से बहुत संतुष्ट हूं।

भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया
वहीं, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा पूर्व मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और सहयोगी जो राज्यसभा के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं उन्‍होंने सोमैया परिवार के खिलाफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर जो अभियान चलाया था उसे लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। लेकिन उन्‍होंने कुछ नहीं किया इसलिए मेधा सोमैया ने 18 मई 2022 को आधिकारिक कानूनी शिकायत दायर की।
28 महीने इस मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने संजय राउत को दोषी ठहराया है। संजय राउत ने इतने दिनों तक जो कैंपेन चलाया था आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया और सजा दी।

संजय राउन ने क्‍या कहा था?
बता दें कि संजय राउत ने वर्ष 2022 में शिवसेना के मुख्‍य पृष्‍ठ सामना में एक लेख लिखा था। जिसमें संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्‍नी मेधरी किरीट के एनजीओ ने मुंबई के मीरा-भायंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में कथित 100 करोड़ के घोटाले में शामिल है। संजय राउत के इस आरोप के खिलाफ भाजपा नेता की पत्‍नी डॉ मेधा किरीट ने कोर्ट में अपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए मुंबई की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है।