ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य उच्च न्यायालय ने दी PMC बैंक धोखाधड़ी मामले के आरोपी को जमानत 10th June 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी जगदीश मुखी को तीन महीने की अस्थायी जमानत दे दी। पिछले महीने एक सत्र अदालत ने 75 वर्षीय मुखी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जहां अभियोजन की ओर से दलील दी गई थी कि प्रथम दृष्टया उनके और सह-आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। इसके बाद, मुखी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। उनके वकील यूसुफ इकबाल यूसुफ ने उच्च न्यायालय से कहा कि आरोपी को ‘हर्निया सर्जरी’ करवानी है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने मुखी को तीन महीने के लिए जमानत दे दी। यूसुफ ने कहा- अदालत ने उन्हें तीन महीने की अस्थायी मेडिकल जमानत प्रदान की है, जिसके बाद उन्हें दोबारा आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी। उनके बाहर रहने की अवधि के दौरान मुलुंड पुलिस उन पर निगरानी रखेगी। Post Views: 256