ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरराजनीति औंरंगाबाद में भड़काऊ भाषण करने के आरोप में राज ठाकरे पर दर्ज हुआ केस 3rd May 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this सभी को आवाहन pic.twitter.com/9yZyxkiSt3 — Raj Thackeray (@RajThackeray) May 3, 2022 मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अपील… मेरा तमाम हिन्दू भाइयों, बहनों और माताओं से यही अपील है कि लाउडस्पीकर हटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की बेड़ियाँ तोड़कर एक हों..अभी नहीं तो कभी नहीं. राज ठाकरे ने दो पेज के लेटर में अपनी बातें लिखकर ट्वीट की है. मुंबई: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद काफी तूल पकड़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार न करने का निर्देश दिया है. गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ हुए बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरीके अपनाने और किसी का इंतजार न करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DGP) रजनीश सेठ के साथ फोन पर हुई बातचीत में कानून-व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए. राज्य के गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे राज्यों के लोग महाराष्ट्र में घुसकर यहां की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं. महाराष्ट्र के डीजीपी को राज्य के 15 हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. महाराष्ट्र में CRPC की धारा 149 के तहत 13 हजार लोगों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के मामले में नोटिस जारी किया गया है. वहीँ मुंबई पुलिस ने एमएनएस नेताओं समेत करीब 100 लोगों को नोटिस भेजा है. महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं. वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे. पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि यह कार्रवाई कब होगी? तभी उन्होंने कहा, आज ही होगी. बता दें कि राज ठाकरे पर आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया गया है. यानी भड़काऊ भाषण (समाज में तनाव पैदा करने) के मामले में यह केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा आईपीसी की 116, 117 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 भी लगाई गई है. राज ठाकरे के अलावा राजीव जावड़ीकर और अन्य आयोजकों पर भी केस दर्ज किया गया है. राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज लाउडस्पीकर मामले में भड़काऊ भाषण देने पर राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में कहा था कि अगर 3 मई के बाद भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो मनसे कार्यकर्ता जगह-जगह मस्जिदों के सामने ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करेंगे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने रैली के बीच में अजान शुरू होने पर कहा था, मेरी पुलिस से नम्र विनती है कि अगर सभा के बीच में यह शुरू होगा तो जाएं और अभी के अभी यह बंद करवाएं. अगर सरल भाषा में उन्हें समझ नहीं आए तो अब जो होना है, वो एक बार हो जाने दें. अगर ये बंद नहीं हुआ तो मुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र में आगे क्या होगा. FIR की कॉपी में भाषण का जिक्र कार्रवाई से पहले पुलिस ने 5 घंटे राज ठाकरे के भाषण के ऑडियो-वीडियो की जांच की. इसके बाद भाषण के जिस अंश को केस करने की वजह बताई गई, वो उस वक्त का है जब उनके भाषण के दौरान ही अज़ान की आवाज सुनाई दी थी. तब राज ठाकरे ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा था, मेरी पुलिस से नम्र विनती है कि अगर सभा के बीच में यह शुरू होगा तो जाएं और अभी के अभी यह बंद करवाएं. अगर सरल भाषा में उन्हें समझ नहीं आए तो अब जो होना है, वो हो जाने दें. अगर ये बंद नहीं हुआ तो मुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र में आगे क्या होगा. मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में लिया इस बीच औरंगाबाद में एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उनके पास से लाउडस्पीकर भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस की गाड़ी में जाते वक्त पत्रकारों ने भानुशाली से पूछा कि एमएनएस का आगे का कदम क्या होगा? महेंद्र भानुशाली ने कहा कि जो राजसाहेब बोलेंगे, वो होगा. मुंबई पुलिस आयुक्त ने MNS के चार नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने एमएनएस के चार पदाधिकारियों को मीटिंग करने के लिए बुलाया है. राज ठाकरे के अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए एमएनएस के आगे के प्लान को लेकर चर्चा की जाएगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कानून-व्यवस्था से संबंधित संभावित गड़बड़ियों को लेकर पुलिस अपनी तैयारी दुरुस्त कर सके. 4 मई के अल्टीमेटम को लेकर राज ठाकरे के घर नोटिस देने जाएगी पुलिस इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज ठाकरे के 4 मई के अल्टीमेटम को लेकर पुलिस नोटिस देने राज ठाकरे के घर ‘शिवतीर्थ’ पर जा सकती है और कानून-व्यवस्था से जुड़ी गड़बड़ियां पैदा ना हो, इसकी उन्हें हिदायत दी जा सकती है. इसके संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के ऑफिस में एक अहम बैठक की जा रही है. इस बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील भी मौजूद हैं. अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली जाती है तो नहीं होगी गिरफ्तारी फिलहाल, राज ठाकरे पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किए हैं उन पर जमानत ली जा सकती है. राज ठाकरे के खिलाफ 153 के तहत केस दर्ज किया गया है. चूंकि रैली में हिंसा या कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, इसलिए उन पर 153-A के तहत केस दर्ज नहीं किया गया. 153-A के तहत केस गैर जमानती होता है. (153-A की धारा नवनीत राणा और रवि राणा पर लगाई गई है). वे अब चाहें तो गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं. अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली जाती है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इसके अलावा राज ठाकरे, पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर को कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं और उन्हें रद्द करने की भी मांग कर सकते हैं. राज ठाकरे की सभा में जुटने लगी भीड़ तो ठाकरे सरकार हुई अस्थिर: दरेकर बीजपी नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राज ठाकरे पर कार्रवाई से यह साफ हो जाता है कि राज ठाकरे की सभा में जो भीड़ जुट रही थी, उससे ठाकरे सरकार घबरा गई. यह राजनीतिक बदले के मकसद से की गई कार्रवाई है. राज्य में अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू है. सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे पूरी ताकत से कुचला जाएगा. दरेकर ने कहा कि लोकतंत्र जनता के काम के लिए होता है, मनमानी कारभार करने के लिए नहीं. यह सरकार अहंकार से भरी हुई है. एक तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल नहीं कर रही है और अगर कोई इसका विरोध करता है, लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन करता है तो ठाकरे सरकार दमन की नीति अपनाती है. सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है ‘राज’ हमारा है, पुलिस हमारी है. हम इसका अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे. 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