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क्रूज ड्रग्स केस: अब 13 अक्टूबर को होगी आर्यन खान के बेल पर सुनवाई

मुंबई: बॉलिवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में जमानत की अर्जी पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो आर्यन और एनसीबी के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे करने का फैसला किया है। यानी आर्यन खान को अभी कम से कम 3 दिन और आर्थर रोड जेल में गुजारने होंगे।

क्या – क्या हुआ आज?
मुंबई: सेशन कोर्ट ने आज क्रूज ड्रग्‍स केस मामले में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर, बुधवार की तारीख तय की है। बुधवार सुबह तक एनसीबी बेल अप्‍लीकेशन पर अपना जवाब देगी। इसी के साथ कोर्ट की आज की सुनवाई समाप्‍त हुई।

12:17 PM
कोर्ट में बहुत भीड़ थी। कोरोना काल को देखते हुए जज ने कहा- ठीक है, सिर्फ सीनियर वकील आ जाइए। अपने जूनियर्स को दूर रख‍िए फिलहाल।

12:15 PM
देसाई: जैसे ही मिलॉर्ड फ्री होंगे, हम सबमिशंस देना चाहेंगे।कोर्ट: जहां तक दलीलों का सवाल है, हम बुधवार को देखेंगे कि यह कैसे और कैसे आगे बढ़ता है।

12:14 PM
देसाई: चलिए ठीक है फिर इसे बुधवार की सुबह रखते हैं।सेठना : मिलॉर्ड्स इसे दोपहर में सूचीबद्ध कर सकते हैं।

12:13 PM
सेठना: हम बुधवार तक सिर्फ आर्यन खान के बेल अप्‍लीकेशन का जवाब दे पाएंगे।

12:12 PM
सेठना: देसाई की दलीलों के अनुसार, उनका मामला प्राथमिकता का है। कई अन्य बातें हैं। जब्‍ती की मात्राए अलग-अलग हैं। हमारे लिए सभी आवेदनों का जवाब दाखिल करना मानवीय रूप से इतनी जल्‍दी संभव नहीं है।

12:12 PM
कोर्ट: मैं इस केस को बुधवार को सूचीबद्ध करूंगा।चिमेलकर : मुश्‍क‍िल है, कृपया गुरुवार का दिन रखेंदेसाई: हमने आपसे मंगलवार का वक्‍त मांगा, आपने गुरुवार मांगा। कोर्ट बुधवार कह रहे हैं, कोर्ट का थोड़ा तो सम्मान कीजिए।

12:10 PM
सेठना: नहीं, नहीं, इससे मेरा केस खत्म हो जाएगा…चिमेलकर : यह साजिश का मामला है।

12:10 PM
अरबाज के वकील अयाज खान का कहना है कि उनका आवेदन पहले दायर किया गया था और पहले ही तामील कर दिया गया था। देसाई ने कहा कि आवेदन पर अलग से सुनवाई की जाए क्योंकि आरोप अलग हैं।

12:09 PM
सतीश मानश‍िंंदे: यह कोई सामान्‍य केस नहीं है।

12:09 PM
सेठना: हमें रिप्‍लाई फाइल करने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्‍त चाहिए।

12:02 PM
अद्वैत सेठना (NCB के वकील): सभी वकीलों और वरिष्ठों के लिए अत्यंत सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता (अर्जेंसी) नहीं है। हमें कल ही जमानत का आवेदन मिला है।

12:01 PM
देसाई: उन्हें 2 दिन चाहिए रिप्‍लाई के लिए… उनके पास शुक्रवार से रविवार तक 2 दिन थे, क्योंकि आवेदन दिया जा चुका था। एनसीबी अपना काम कर रहा था और गिरफ्तारी कर रहा था जैसा कि प्रेस रिपोर्टों से देखा जा सकता है।

11:59 AM
देसाई: इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, शायद पहले ग्रुप में, आर्यन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। हम न्यायिक पहलू पर विवाद नहीं कर रहे हैं।

11:54 AM
देसाई: दो फैक्‍ट्स ऐसे हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए। 1) आरोपी के पास से किसी तरह का कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया है। 2) यह समय की मांग… उनकी शुक्रवार को जमानत नहीं मिली। जिरह को सुना गया और खारिज कर दिया गया और इसलिए हम यहां हैं।

11:52 AM
देसाई: जमानत मिलने से जांच रुकती नहीं है। लेकिन एक आदमी एक हफ्ते से अंदर है। केस डायरी और अन्य व्यक्तियों को देखने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुलिस हिरासत की भी जरूरत नहीं है।

11:51 AM
अमित देसाई (आर्यन के वकील): बेशक एनसीबी अपनी ड्यूटी कर रही है। मैंने अपने मुवक्‍कि‍ल के रिकॉर्ड से जो देखा है, पिछले रविवार से इस शुक्रवार तक, वह हिरासत में हैं। सिर्फ रविवार को उनका बयान दर्ज किया गया।

11:48 AM
एनसीबी ने कहा कि हमने 20 लोगों को अरेस्‍ट किया है। अभी जांच जारी है रिप्‍लाई फाइल करने में वक्‍त लगेगा।

11:47 AM
NCB ने रिप्‍लाई फ़ाइल करने के लिए एक हफ़्ते का कम से कम समय मांगाबुधवार सुबह तक एनसीबी बेल अप्‍लीकेशन पर अपना जवाब देगी। इसी के साथ कोर्ट की आज की सुनवाई समाप्‍त हुई। कोर्ट में बहुत भीड़ थी। कोरोना काल को देखते हुए जज ने कहा- ठीक है, सिर्फ सीनियर वकील आ जाइए। अपने जूनियर्स को दूर रख‍िए फिलहाल।

आर्यन खान के अलावा गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट ने भी जमानत के लिए अर्जी दी है। अरबाज के वकील ने तत्काल सुनवाई की अपील की है। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई की मांग की।
एनसीबी ने रिप्‍लाई फ़ाइल करने के लिए एक हफ़्ते का कम से कम समय मांगा। एनसीबी ने कहा, एनसीबी ने कहा कि हमने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी जांच जारी है रिप्‍लाई फाइल करने में वक्‍त लगेगा।
एनसीबी के तर्क पर अडिशनल सेशन जज ने एनसीबी को निर्देश किया है कि वह 2 दिन के भीतर अपना जवाब तैयार करें। अब 13 अक्टूबर की सुनवाई में आर्यन की जमानत के मामले में एनसीबी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले आर्यन खान की जमानत अर्जी को अडिशनल मैटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब अगर सेशंस कोर्ट में भी आर्यन को जमानत नहीं मिलती है तो शाहरुख के वकीलों को हाईकोर्ट का रुख करना होगा।