दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़मनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य

जेल से र‍िहा होकर घर पहुंचीं रिया, इन 8 शर्तों पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

मुंबई: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। उन्‍हें एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्‍स ऐंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। एक महीने तक जेल में रहने के बाद रिया अपने घर पहुंची हैं। हालांकि, बेल ऑर्डर में रिया के लिए जो 8 शर्तें रखी गईं। यहां हम आपको बता रहे हैं…

  • रिया को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाए।
  • रिया अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा कर दें।
  • रिया मुंबई के एनडीपीएस के स्‍पेशल जज की परमिशन के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं।
  • यदि रिया को ग्रेटर मुंबई के बाहर जाना है तो उन्‍हें जांच करने वाले अफसर को सूचित करना होगा और अडवांस में उन्‍हें यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताना होगा।
  • रिया को 6 महीने तक हर महीने के पहले सोमवार को सुबह 10 से 11 के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचना होगा।
  • जब तक कोई उचित कारण नहीं है, तब तक रिया को कोर्ट की डेट्स पर मौजूद रहना होगा।
  • रिया चक्रवर्ती सबूतों या केस की जांच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं।
  • बेल पर रिहा होने के बाद 10 दिनों तक रिया को नजदीकी पुलिस स्‍टेशन में सुबह 11 से शाम 5 के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।