महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहर तंबाकू मुक्त हर्बल हुक्का के लिए कोर्ट से मिली अनुमति 16th July 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के एक व्यक्ति को अपने रेस्त्रां में कथित तौर पर तंबाकू मुक्त हर्बल हुक्का उपलब्ध कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि संशोधित कानून के प्रावधान इस उत्पाद पर लागू नहीं किए जा सकते।न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एक खंड पीठ रेस्तरां मालिक अली रेजा अब्दी की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) 2003 के प्रावधान तंबाकू मुक्त हुक्का पर लागू नहीं होते। अब्दी ने अपनी याचिका में मांग की कि अगर वह अपने रेस्तरां ‘शीशा स्काइलॉन्ज’ में हर्बल हुक्का परोसना शुरू करें, तो अधिकारी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करें। पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति दे रहा है। अगर भविष्य में याचिकाकर्ता किसी भी तरह का तंबाकू युक्त पदार्थ उपलब्ध कराता पाया जाता है, तो अधिकारी कानून के अनुरूप कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि मुंबई के कमला मिल्स परिसर में छत पर चलने वाले दो रेस्तरां में आग लगने की घटना के बाद राज्य सरकार ने सीओटीपीए में संशोधन कर कहीं भी हुक्का बार चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। Post Views: 191