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नवाब मलिक की न्‍यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

मुंबई: मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि, इस दौरान अदालत ने उन्‍हें घर का भोजन और दवाइयों के लिए इजाजत दी है। इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था। बीती 23 फरवरी को 62 वर्षीय नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक भूमि सौदे से उत्पन्न कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। तभी से लगातार हिरासत में नवाब मलिक ने ईडी के मामले को रद करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसमें मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 मार्च को नवाब मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।