ब्रेकिंग न्यूज़मुंबई शहर पढ़ना था ‘हनुमान चालीसा’…पहुँच गए जेल! बढ़ी मुश्किलें; जाने- उद्धव को चैलेंज देने वाली नवनीत राणा पर क्या हैं आरोप? 24th April 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this नवनीत राणा ने देश की जनता से पूछा सवाल; कहा-फांसी दे दो… मुंबई: ‘हनुमान चालीसा विवाद’: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जबरदस्त हंगामें के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिन की जेल हो गई है। अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। शनिवार को नवनीत राणा को खार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया। 6 मई तक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। राणा दंपति पर तीन आरोप लगे हैं। राजद्रोह का केस दर्ज नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई, मुंबई पुलिस ने 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। मुंबई पुलिस की ओर से राणा दंपती पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर उनके वकील ने आपत्ति जाहिर की और कई सवाल भी खड़े किए हैं। रिजवान ने बताया कि दूसरे पक्ष के खिलाफ नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस एफआईआर के बाद पुलिस ने नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर में 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था। दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाना का आरोप इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-153 ए (धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है। कुल मिलकर राणा दम्पति की मुश्किलें अब बढ़ती नज़र आ रही है। Post Views: 271