उत्तर प्रदेशदिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य बाबा रामदेव की पतंजलि को झटका! मद्रास हाईकोर्ट ने ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर लगाई रोक 18th July 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this चेन्नई: योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की दवा ‘कोरोनिल’ को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई ‘कोरोनिल’ दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया है.बता दें कि अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया है कि सन 1993 से उसके पास ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क है. पतंजलि की ओर से कोरोनिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने एक जुलाई को कहा था कि कंपनी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यह दवा बेच सकती है. इसकी बिक्री कोविड-19 के इलाज की दवा के तौर पर नहीं की जानी चाहिए. जानिए- क्या है पूरा मामला?वर्ष 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल’ और ‘कोरोनिल-92बी’ का रजिस्ट्रेशन कराया था. वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है. यह कंपनी हैवी मशीन और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए कैमिल और सेनेटाइजर बनाती है. कंपनी का कहना है कि उसके पास इस ट्रेडमार्क के लिए 2027 तक हमारा अधिकार वैध है. कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके ग्राहक BHEL और इंडियल ऑयल जैसी कंपनिया हैं. अपने दावे को सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 5 साल का बिल भी पेश किया है. Post Views: 171