दिल्लीपश्चिम बंगालब्रेकिंग न्यूज़ ममता सरकार को बड़ा झटका: अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी ‘The Kerala Story’ सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन! 18th May 2023 Network Mahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड आर्डर को बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। इस वजह से मूवी पर बैन नहीं लगाया जा सकता। दरअसल, कोर्ट में राज्य सरकार से पेश हुए वकील ने कहा कि सरकार ने कानून-व्यवस्था को देखते हुए मूवी पर प्रतिबंध लगाया है। अगर फिल्म पर बैन नहीं लगाया जाता तो लॉ एंड आर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती। केस की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में यह लाइन लिखें कि धर्म बदलने वालों का आंकड़ा 32 हजार या कुछ और, इस फैक्ट का ऑथेन्टिक डेटा मौजूद नहीं है। फिल्म की कहानी काल्पनिक विषय पर आधारित है। यह डिस्क्लेमर 20 मई 2023 के पहले तक जोड़ दिया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा सभी फिल्में खुद को इस स्थान पर पाएंगी। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की ओर से दिए गए बयान को भी दर्ज किया कि राज्य ने फिल्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसने सरकार को सिनेमाघरों और फिल्म देखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए प्रमाणन पर आपत्ति जताने के लिए शीर्ष अदालत में याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा उल्लेखित पत्रकार क़ुर्बान अली द्वारा दायर एक अपील में कहा गया है कि फिल्म अभद्र भाषा के समान है क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि केरल की लगभग 32,000 लड़कियों को उनके मुस्लिम दोस्तों द्वारा आईएसआईएस में शामिल होने का लालच दिया गया था। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को फिल्म के निर्माता से इस दावे पर सवाल किया कि केरल की 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस में भर्ती किया गया। इस पर फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एक डिस्क्लेमर में स्पष्ट करने पर सहमति व्यक्त की कि इस सुझाव के समर्थन में कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि रूपांतरण का आंकड़ा 32000 या कोई अन्य स्थापित आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि डिस्क्लेमर आज शाम 5 बजे तक जोड़ दिया जाएगा। पीठ, जिसमें जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि वह सीबीएफसी प्रमाणन के अनुदान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने से पहले फिल्म देखना चाहेगी। इसने कहा कि याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अदा शर्मा अभिनीत ‘The Kerala Story’ 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा भर्ती किया गया। Post Views: 140