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आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी : SC

नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है।
बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी।
बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया था कि यह मामला हमारी अदालत में लंबित है। इसके बाद हमारी अदालत ने यह तय किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा जाए। ऐसे में पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

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