ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4.0 के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी… 19th May 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this अब राज्य में सिर्फ दो जोन, मुंबई में शराब की दुकानों पर नहीं मिलेगी शराब, होगी होम डिलिवरी मुंबई: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सभी राज्यों ने सुरक्षा समेत आवश्यकताओं को देखते हुए गाइडलाइंस (Maharashtra Guidelines for Lockdown) तैयार की हैं। महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन नियमों के मुताबिक, मुंबई में अब शराब मिलेगी लेकिन इसकी होम डिलिवरी की जाएगी। शराब की दुकान पर लोग खरीददारी नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, अब राज्य में सिर्फ दो जोन होंगे। एक तो रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। मुंबई महानगरपालिका समेत एमएमआर रीजन की सभी महानगरपालिका रेड जोन में हैं। अब आइए संशोधित गाइडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं… यहां जानते हैं खास बातें…. होटेल, मॉल, प्रार्थना स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेंगे, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी।एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते है।कंटेनमेंट जोन में अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी।ये सभी नियम 22 मई से जारी होंगे।आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगीपुणे,सोलापुर, नासिक,अमरावती,मालेगांव, औरंगाबाद,धुले, ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में हैं।इस आदेश के पूर्व जिन आवश्यक चीजों की दुकानें खुल रही थीं, वे आगे भी खुली रहेंगी।रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का निर्देश नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुलेंगे।टैक्सी/कैब/ऐग्रिग्रेटर की सुविधा नहीं शुरू होगी। रिक्शा भी अभी बंद ही रहेंगे। चार पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही परमिशन है। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य है।सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर) अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी, एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर।सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।सभी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और ऑडिटोरिम, असेंबली हॉल जैसी सभी जगहें अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद रहेंगी। राज्य सरकार तय करेंगे नियमकेंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वे अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए। जिसके बाद हर राज्य अपने-अपने यहां की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुटा हुआ है। राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उनके प्रदेश का कौन सा इलाका किस जोन में जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रदेश की सीमाएं भी वहां की सरकारें की तय करेंगी कि उनके सीमा में कोई दूसरे प्रदेश का वाहन या यात्री आ सकते हैं या नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलेदेश भर में कोरोना वायरस के एक तिहाई केस महाराष्ट्र से हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां एक हजार को पार कर गई, वहीं महाराष्ट्र में अभी तक 35 हजार से अधिक केस सामने आ चुके हैं। Post Views: 230