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शाहजहांपुर: स्‍वामी चिन्‍मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को एसआईटी ने किया गिरफ्तार

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को जबरन धन उगाही के मामले में एसआईटी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। छात्रा के वकील का आरोप है कि एसआईटी ने लड़की को चप्‍पल तक नहीं पहननी दी और उसे जबरन घसीटते हुए उसके कमरे से निकालकर अरेस्‍ट कर लिया। इससे पहले स्‍थानीय कोर्ट ने मंगलवार को छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका को स्‍वीकार कर लिया था लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। उधर, यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने भी छात्रा के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है।
बता दें कि छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में लॉ स्टूडेंट की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। चिन्मयानंद के वकील ने अग्रिम जमानत वाली याचिका का विरोध किया था। लगभग 40 मिनट तक दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छात्रा की अर्जी को मंजूर कर लिया था। पीड़िता के वकील ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की गई है। छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने सुनवाई के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है। अब 26 को मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तब कहा था कि यदि पीड़िता कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है। अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
चिन्मयानंद और छात्रा के बीच 200 बार फोन पर बातचीत
बता दें कि SIT की जांच में छात्रा और चिन्‍मयानंद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही SIT की जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आरोप लगाने वाली छात्रा और चिन्‍मयानंद के बीच जनवरी 2019 से अगस्‍त महीने के बीच 200 बार फोन पर बातचीत हुई है। उधर, इन्‍हीं 8 महीनों के दौरान छात्रा और उसके साथी संजय के बीच 4200 से ज्‍यादा बार फोन पर बात हुई थी।

एसआईटी ने छात्रा के घर से सबूत इकट्ठा किए
आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया था कि SIT ने हर जरूरी डिजिटल साक्ष्य, दोनों पक्षों के फोन कॉल डीटेल जुटाए। घटनास्थल, संस्थान, पीड़िता के घर और हॉस्टल से भी साक्ष्य एकत्र किए। गाड़ियों के मूवमेंट, टोल टैक्स बैरियर, दिल्ली और राजस्थान के होटलों से सीसीटीवी फुटेज, बैंक और एटीएम से रकम निकालने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

रंगदारी की बात कबूली
एसआईटी के आईजी अरोड़ा ने बताया था कि एफएसएल के जरिए दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए विडियो की मिरर इमेज तैयार कर उनका विश्लेषण किया गया। तब जाकर SIT ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज करवाए गए मुकदमों की धाराओं में बदलाव किया गया है। उन्‍होंने बताया था कि छात्रा के तीनों साथियों संजय सिंह, सचिन सेंगर उर्फ सोनू और विक्रम ने स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात कबूली है। इन तीनों ने वायरल विडियो में खुद के होने की बात भी स्वीकार की है।