दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य सचिन वाझे ने NIA कोर्ट से कहा- मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है! 3 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत 25th March 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार और मनसुख हिरेन हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। वाझे ने गुरुवार को एनआईए कोर्ट को बताया कि उनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वाझे को 13 मार्च को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने के बाद आज वाझे को कोर्ट में पेश किया गया था। एनआई ने वाझे के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई हैं और सुनवाई के दौरान 15 और दिनों के वाझे की कस्टडी मांगी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान NIA ने कहा कि वाझे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। NIA ने बताया कि वाझे की जरूरत DNA मैच, ब्लड सैंपल और CCTV समेत कई सबूतों को जमा करने के लिए है। इसलिए वे अभी वाझे की और कस्टडी चाहते हैं। सुनवाई के दौरान ASG अनिल सिंह ने कहा कि यह देश का बेहद गंभीर मामला है। इस केस में वही पुलिसकर्मी आरोपी है, जो इस केस की जांच कर रहा था।वाझे ने सुनवाई के दौरान जज पीपी सितरे से कहा, ‘मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मेरा केस से कोई लेना-देना नहीं है। मैं राजनीति का शिकार हूँ। मैं केवल डेढ़ दिन के लिए केस का जांच अधिकारी था और जो अपनी क्षमता में कर सकता था वह किया। लेकिन अचानक कहीं कुछ प्लान बदल दिया गया। मैं खुद ही एनआईए ऑफिस गया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। वाझे ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है।एनआईए के वकील अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि अपराध में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाकर हर कोई हैरान था। जांच के दौरान एनआई ने वाझे के घर से 62 कारतूस जब्त किए और इसकी जांच की आवश्यकता है कि इन्हें वाझे ने क्यों रखा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने वाझे को 30 बुलेट जारी किए थे जिनमें से केवल 5 ही बरामद हुए हैं।उधर, एनआईए सूत्रों ने बताया कि सची सचिन वाझे ने जांच एजेंसी के सामने स्वीकार कर लिया है कि विस्फोटक वाली कार के पीछे उन्हीं का हाथ है। वाझे ने बताया कि एंटीलिया (मुकेश अंबानी का घर) के बाहर विस्फोटक इसलिए रखा क्योंकि जांच अधिकारी के रूप में इस केस को सॉल्व करके सुपर कॉप बनना चाहता था।एनआईए ने एंटीलिया के पास से विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं। एनआईए ने विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए बुधवार को अर्जी दाखिल की।सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने वाजे की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले यह कदम उठाया है। एजेंसी उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की भी जांच कर रही है। UAPA लगाने पर वाझे के वकील ने उठाया सवालसचिन वाझे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पोंडा ने तर्क दिया कि NIA को UAPA को लागू करने वाले अपने फैसले को अदालत के सामने स्पष्ट करना चाहिए। यह केस UAPA के तहत फिट नहीं होता है। सिर्फ जिलेटिन मिलना विस्फोटक मिलना नहीं है। Post Views: 176