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31 मार्च तक HSRP नंबरप्लेट लगाना अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

मुंबई: अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार, कल्याण उप-प्रादेशिक परिवहन क्षेत्र के वाहन मालिकों को 31 मार्च 2025 तक की समय सीमा दी गई है। तय समयसीमा के भीतर नंबरप्लेट नहीं लगवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
एचएसआरपी नंबरप्लेट का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, वाहनों के माध्यम से होने वाले अपराधों को रोकना, नंबरप्लेट से छेड़छाड़ और जालसाजी पर अंकुश लगाना और सड़कों पर वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना है। इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए राज्य परिवहन आयुक्तालय ने एचएसआरपी नंबरप्लेट को अनिवार्य किया है।
कल्याण आरटीओ के अधिकारी आशुतोष बारकुल ने बताया कि एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए रियल माझोन इंडिया नामक एजेंसी को नियुक्त किया गया है। यह एजेंसी वाहन मालिकों के दस्तावेजों की जांच कर अधिकृत नंबरप्लेट तैयार कर रही है। एजेंसी ने विभिन्न क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी शुरू की हैं, जहां वाहन मालिक अधिकृत एचएसआरपी नंबरप्लेट लगवा सकते हैं।

इतना लगेगा जुर्माना?
दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर – 450 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त),
तीन पहिया वाहन – 500 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त),
हल्के, मध्यम, भारी और यात्री वाहन – 745 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त)।