उत्तर प्रदेशदिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने दी ऑफिस और फैक्ट्री खोलने की अनुमति, जानिए- क्या हैं शर्तें… 17th May 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: भारत में लॉकडाउन के चौथे चरण का आदेश आ गया। लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से महज छह घंटे पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस बार आर्थिक गतिविधियों को लेकर शर्तों के साथ कई तरह की छूट भी दी है।गृहमंत्रालय की ओर से रविवार शाम जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम को जारी रखने को कहा गया है।कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरे कार्यस्थलों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियों के बीच में दूरी सुनिश्चत करनी होगी। शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी अंतर रखने को कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल को छोड़कर सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही, हवाई और मेट्रो सेवाओं समेत कई चीजों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान भी बंद रखने के गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन 4.0 के दौरान रेस्त्रां, जिम, सिनेमाघर पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही, सभी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यों की जगह से जुटने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर अन्य तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। क्या हैं गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस? 1- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। 2- मेट्रो, रेल सेवा हवाई उड़ानें, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। 3- होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। 4- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे। 5- कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। 6- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। 7- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध और ‘बफर जोन चिह्नित करेगा। 8- आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। 9- एक से दूसरे राज्य में निजी वाहन, बस जाने की आजादी होगी, दोनों राज्यों की मंजूरी जरूरी। 10- एक राज्य के भीतर भी उसकी स्वीकृति के साथ आप बस या वाहन से यात्रा कर पाएंगे। 11- निजी वाहनों के लिए राज्यों की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए हैं। Post Views: 189