दिल्लीराजनीति अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज 8th January 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दायर की गई याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने कहा कि इस मामले में मुकदमा अभी भी लंबित है और निर्वाचित सदस्यों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। बैंच ने कहा कि मुकदमा अब भी चल रहा है। वह बरी हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप उनके दोषी ठहराए जाने के बाद आएं। बैच ने कहा कि इसमें कुछ दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट अधिवक्ता हरिनाथ राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उपराज्यपाल को केजरीवाल तथा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी अन्य मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने संविधान के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन किया क्योंकि वह अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ साजिश रचकर हिंसा के कृत्यों में कथित रूप से संलिप्त हुए। Post Views: 187