दिल्लीमहाराष्ट्रशहर और राज्य नैशनल कंज्यूमर फोरम ने बिल्डर को दिया आदेश- आठ लाख के बदले खरीददार को देने होंगे 47 लाख! 30th August 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: ‘नैशनल कंज्यूमर कमिशन’ ने एक बिल्डर पर 47.6 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उसे नवी मुंबई के एक व्यक्ति को देना होगा जिसने 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर को 8.2 लाख रुपये दिए थे। 25 साल पहले 8 लाख रुपये देने के बाद भी बिल्डर ने आवंटी आरके सिंघल को फ्लैट नहीं दिया। कमिशन ने बिल्डर को दिए गए 8.2 लाख रुपये और 11 फीसदी ब्याज समेत 39.4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।आयोग ने कहा- ‘Sudradh Constructions Pvt Ltd’ को आदेश दिया जाता है कि वह 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को 47.6 लाख रुपये का भुगतान करें।’ आरके सिंघल राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद 2015 में Sudradh Constructions Pvt Ltd के खिलाफ नैशनल कंज्यूमर फोरम पहुंचे थे। 2014 में बनकर तैयार हुआ फ्लैटआरके सिंघल ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी इसलिए उन्हें 2014 में बनकर तैयार हुए फ्लैट का पजेशन नहीं दिया गया था। आयोग ने माना कि राज्य उपभोक्ता फोरम का आदेश सही है कि शिकायतकर्ता को फ्लैट का पजेशन नहीं दिया जा सकता। 2015 में मांगा पजेशनशिकायतकर्ता ने 2001 में आयोग में शिकायत की थी। उसमें उन्होंने रिफंड मांगा था। 2015 में जब उनका केस फाइनल स्टेज में था तो उन्होंने फ्लैट का पजेशन दिए जाने की मांग की लेकिन वह नहीं मानी गई। Post Views: 184