Uncategorisedब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरराजनीतिशहर और राज्य महाराष्ट्र: कॉन्स्टेबल से मारपीट के जुर्म में मंत्री यशोमती ठाकुर को 3 महीने की सजा! 16th October 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर को एक कॉन्स्टेबल से मारपीट के मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है. अमरावती के जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें इस केस मे दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने उनपर 15000 का जुर्माना भी लगाया है. अमरावती कोर्ट द्वारा 8 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई है.दरअसल, 24 मार्च 2012 को विधायक यशोमती ठाकुर पर अमरावती के पुलिस कॉन्स्टेबल उल्लास रौराले के साथ मारपीट और अपशब्द कहने का आरोप में केस दर्ज कराया था. इसमें यशोमती ठाकुर के अलावा कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया था. यशोमती ठाकुर को इस प्रकरण में जमानत मिली है. उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है.अमरावती कोर्ट से फैसला सुनाए जाने के बाद यशोमती ठाकुर ने कहा है कि मैं खुद पेशे से वकील हूं और मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं. 8 साल बाद यह फैसला आया है. कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील करूंगी.यशोमति ठाकुर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से मेरी वैचारिक लड़ाई है और बीजेपी के लोग एक महिला के राजनैतिक करियर खत्म करना चाहते है इसलिए मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. Post Views: 158