ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य 11वीं कक्षा के एडमिशन को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई जरूरी नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट 10th November 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जूनियर कॉलेज के एडमिशन से जुडी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नजर नहीं आती है। इसलिए याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर 2020 तक के लिए स्थगित की जाती है। इस विषय पर पेशे से वकील विशाल सक्सेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को कक्षा 11 वी के एडमिशन को लेकर प्रभावी योजना व रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि आधा साल बीत गया है। अभी 11 वीं के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद से जूनियर कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया थम गई है। अवकाश न्यायमूर्ति बीपी कुलाबावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के बाद भी इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है। Post Views: 167