ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र: नौकरशाहों पर उद्धव सरकार सख्त, अब देर से दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों की खैर नहीं, मिलेगी ये सजा… 3rd January 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: सरकारी दफ्तरों में आप किसी काम के लिए पहुंचे हैं तो अक्सर चपरासी को यह कहते सुना होगा कि ‘साहब अभी नहीं आए हैं’. कब तक आएंगे? तो जवाब होता है मीटिंग में गए है कुछ कहा नहीं जा सकता! लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में ऐसा फिर से सुनना शायद मुश्किल हो जाए. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारियों के दफ्तर देर से पहुंचने को लेकर एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में लिखा है कि देर करने वाले अधिकारियों को अब सजा दी जाएगी.उद्धव ठाकरे की सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है. इसमें लिखा है कि 1 महीने में 3 या उससे अधिक दिनों तक दफ्तर देर से पहुंचने वालों की 1 दिन की छुट्टी काट दी जाएगी. साथ ही अगर आप 9 या उससे अधिक दिनों तक देर से काम पर पहुंचते हैं तो आपको महीने में मिलने वाली छुट्टियों को भी कम कर दिया जाएगा.जिन अधिकारियों के पास महीने की छुट्टियां नहीं हैं अगर वह दफ्तर देर से पहुंचते हैं तो उनकी तनख्वाह उस हिसाब से काट ली जाएगी. सरकारी बाबूओं को सबक देते हुए समय की पाबंदी के लिए इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 2 या उससे अधिक दिनों तक एक घंटे या डेढ़ घंटे की देरी से दफ्तर पहुंचने वाले अधिकारियों को कार्यालय में अपने निर्धारित समय के बाद भी एक्स्ट्रा काम करना होगा. सुबह 9:45 है निर्धारित टाइममहाराष्ट्र में सभी मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:45 का है. लेकिन घर से दफ्तर पहुंचने में ट्रैफिक और कई अन्य समस्याओं की वजह से उन्हें 1 घंटे अतिरिक्त दिया गया है. इसका मतलब है कि जो भी अधिकारी 10:45 से 12:15 के बीच दफ्तर पहुंचेगा उसे देरी से दफ्तर पहुंचना माना जाएगा. 12:15 के बाद से जो अधिकारी दफ्तर पहुंचेगा उसके आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी.हालांकि सरकार ने कुछ मामलों में अधिकारियों को राहत भी दी है. जैसे, अगर ट्रेनों के देरी से चलने के कारण या किसी अन्य वैध कारण से अधिकारी दफ्तर लेट पहुंचते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. साथ ही विभाग के प्रमुखों को महीने के आधार पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है. जिसे हर 6 महीने पर एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना होगा. Post Views: 185