ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरराजनीतिशहर और राज्य बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को दिया झटका, CBI की FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज 6th May 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।गौरतलब हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने करीब डेढ़ महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। वहीँ अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देशमुख इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। Post Views: 248