Uncategorisedदिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य अब बिना ड्राइविंग टेस्ट के ही बन जाएगा आपका लाइसेंस, जानें- क्या है नया नियम 12th June 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको किसी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए रूल को नोटिफाइ कर दिया है। इसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने व एक टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आपको किसी आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग और उससे टेस्ट से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पूरी तह से इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड की जाएगी। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया तकनीक से संचालित और इसमें किसी तरह से अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब ना तो आपको लाइसेंस से पहले टेस्ट के लिए अपनी बाइक या कार लेकर जाना होगा। और ना ही मामूली चूक होने पर टेस्ट लेने वाले अधिकारियों की मिन्नत करनी होगी। नियमों को पूरा करने वालों को ही मिलेगी मान्यता अधिकारी के अनुसार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की मान्यता उन्हीं सेंटर को दी जाएगी जो जगह, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमीट्रिक सिस्टम और निर्धारित सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे। एक बार ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से सर्टिफिकेट जारी होने के बाद यह संबंधित मोटर व्हीकल लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। राज्य सरकारों के पास कर सकते हैं आवेदन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाई किए गए नए नियम इस साल जुलाई से लागू हो जाएंगे। ऐसे में वो लोग या संस्थान जो इस तरह के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं वो राज्य सरकारों के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। Post Views: 222