दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरराजनीतिशहर और राज्य महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 29 नवंबर तक जेल 15th November 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक जेल में रहने का आदेश दिया है। बता दें कि देशमुख की पुलिस कस्टडी आज समाप्त हो गई थी। दोपहर में उनको कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उनका पहले मेडिकल कराया फिर जेल भेजा गया। देशमुख ने जेल में घर का खाने के लिए की विनंती कोर्ट में अऩिल देशमुख ने जज के सामने अपनी तबीयत का हवाला देकर जेल में घर का भोजन करने का आवदेन दिया था। लेकिन जज ने कहा कि पहले तो आप जेल की हवा खाइए! उसके बाद फिर इस विषय पर फैसला करने का विचार किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा है मामला ED ने देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार किया था। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। ED का आरोप है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एंटीलिया केस के आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाझे के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बार-रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपए की उगाही कराई थी। मुश्किलों में देशमुख का परिवार भी अवैध वसूली मामले में देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को नहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि उन्होंने ED से 7 दिन का समय मांगा है। अब जांच में सामने आया है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। Post Views: 170