उत्तर प्रदेशमनोरंजन वाराणसी: सावधान अब सूखा और गीला कूड़ा अलग नहीं किये तो भरना पड़ेगा जुर्माना, सफाईकर्मियों की भी खैर नहीं 28th December 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this वाराणसी: पीएम मोदी की सिटी में वाराणसी नगर निगम ने सभी भवनों-प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े का पृथक्कीकरण तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। इसका अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के निर्देश पर आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी को स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त को दिया ये निर्देश मंडलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक में नगर आयुक्त को 1 जनवरी से वाराणसी में सख्ती से वेस्ट सेग्रीगेशन (पृथक्करण) पालिसी लागू कने का निर्देश दिया। कहा कि जिन घरों-प्रतिष्ठानों से कूड़ा सेग्रीगेट कर नहीं दिया जा रहा उनके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाए। सफाईकर्मियों पर कार्यवाही की जाए। इस पर तत्परता बरतते हुए नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनपी सिंह के साथ कार्ययोजना तैयार की। साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय ले लिया गया। तय किया गया कि प्रथम चरण में सभी कालोनियों, बहुमंजिली इमारतों व सोसायटी के सभी भवन स्वामियों व प्रतिष्ठानों को अपने घरों या दुकानों में दो डस्टबिन रखेंगे। इसमें एक में गीला व दूसरे में सूखा कूड़ा रखना होगा। Post Views: 266