ठाणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र ठाणे: खाना बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी को किया था घायल, कोर्ट ने सुनाई ये सजा? 15th February 2023 Network Mahanagar 🔊 Listen to this ठाणे: ठाणे जिले की एक अदालत ने 10 साल पहले खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी ही पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना आर तेहरा ने मंगलवार को अपने आदेश में 39 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 22 सितंबर 2013 को दोनों में झगड़ा हो गया और महिला ने उसके लिए खाना बनाने से मना कर दिया। अदालत को बताया गया कि गुस्से में आकर, कोर्डे ने लट्ठ उठाया और लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अदालत के अनुसार, अपराधियों का परिवीक्षा अधिनियम आईपीसी की धारा 307 के तहत मामलों पर लागू नहीं होता है, जो अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी और उससे जुड़े मामलों के बाद रिहा करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत राहत के लिए कोर्डे के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ई डी धमाल ने बताया कि मुकदमे के दौरान अदालत ने एक डॉक्टर और महिला के भाई समेत अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों का परीक्षण किया। Post Views: 162