दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़शहर और राज्य आईएनएक्स मीडिया केस: कोर्ट ने एक दिन और बढ़ाई चिदंबरम की CBI कस्टडी, कल अंतरिम जमानत पर सुनवाई 2nd September 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली, तेजी से बदले घटनाक्रम में आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय आंशिक राहत मिल गई, जब शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। इससे पहले, चिदंबरम ने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बजाय घर में ही हिरासत में रखने की पेशकश की। शीर्ष अदालत ने पहले सोमवार करीब एक बजकर 40 मिनट पर निचली अदालत से कहा कि चिदंबरम की अंतरिम जमानत के अनुरोध पर आज ही विचार किया जाए और यदि उन्हें राहत नहीं दी जाती है तो उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी जाएगी। आदेश पारित करने के कुछ घंटों बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का अपराह्न करीब तीन बजे उल्लेख किया और कहा कि पहले पारित किये गये आदेश को लागू करने में अधिकार क्षेत्र की दिक्कतें आएंगीं। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अपने आदेश में सुधार करते हुए चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने और बाद में उन्हें सीबीआई की हिरासत में देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख गुरुवार (पांच सितंबर) की बजाय मंगलवार (तीन सितंबर) कर दी। शीर्ष अदालत ने मेहता द्वारा मौखिक रूप से किए गए उल्लेख पर अपने आदेश में सुधार किया। Post Views: 174