उत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़ Gyanvapi Case Update: कोर्ट के फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में 30 साल बाद हुआ पूजा-पाठ! सामने आया वीडियो 1st February 2024 networkmahanagar 🔊 Listen to this वाराणसी, (अंकेश जायसवाल): उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश पारित कर दिया। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। जिसके बाद डीएम की मौजूदगी में बुधवार देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया और उसकी साफ-सफाई की गई। व्यास जी के तहखाने में पहली बार पूजा-पाठ किया गया। जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी आदेश के बाद गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बता दें कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-अर्चना एक सप्ताह में शुरू करने, अदालत के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर गहमागहमी तेज हो गई। इसके साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडेय ने बताया कि व्यास जी के तहखाना में नित्य पूजा-आरती, राग-भोग का विधान वही होगा, जो बाबा विश्वनाथ दरबार में है। माहौल को भांपते हुए जिलाधिकारी एस. राजलिंगम व पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन समेत पुलिस-प्रशासन के कई आला-अधिकारी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी क्षेत्र में डटे रहे। रात 1.50 बजे परिसर से बाहर निकले डीएम ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। जैतपुरा समेत मुस्लिम बाहुल्य और घनी आबादी वाले इलाके में पीएसी की तैनाती और पूरे जोन से फोर्स बुलाई गई है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताई बड़ी उपलब्धि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में बड़ी उपल्बधि है। उन्होंने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पहले पूजा होती थी लेकिन नवंबर 1993 के बाद इसे बिना किसी लिखित आदेश के गलत तरीके से रोक दी गई। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का किया घोर विरोध ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के बाद मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ज्ञानवापी में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष के वादी मुख्तार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अन्य पड़े मुकदमों में कोई तत्परता नहीं है, लेकिन इस मामले में बिना किसी सबूत के आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही मुख्तार ने कहा कि देर रात पूजा-पाठ भी शुरू कर दिया गया यह कहां का नियम है? वहीं, विवादित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू किए जाने को लेकर मस्जिद अंजुम इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है और कल शुक्रवार 2 फरवरी को मुस्लिम कौम से अपने कारोबार को बंद रखने की अपील भी की है। इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी के साथ ही देशभर के मुसलमानों से कल अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने की अपील की है। दोपहर को जुमे की नमाज से लेकर शाम को असर की नमाज तक इबादत करने को कहा गया है। कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शादी-ब्याह और खुशी के दूसरे काम सादगी से निपटाने की अपील की है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ शुरू किए जाने के विरोध में यह अपील जारी की गई है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से जारी किये गए पत्र में बताया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति से मुसलमानों में काफी नाराजगी है। इस फैसले के विरोध में मुसलमान कल जुमा के दिन शांतिपूर्ण रूप से अपना कारोबार बंद रखकर जुमा की नमाज से असर की नमाज तक दुआ खानी करेंगे। मुस्लिम समाज को इस भ्रामक दावे से घोर आपत्ति है जिसमें विपक्षी एवं मीडिया द्वारा यह बात फैलाई गई है कि सन 1993 तक मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ होती चली आई है, जबकि यह दावा सरासर बेबुनियाद और गलत है। इंतजामिया कमेटी के लेटर में दावा किया गया है कि वहां कभी कोई पूजा-पाठ नहीं हुई। अंजुमन इंतिजामिया मस्जिद के महासचिव एवं जामे मस्जिद ज्ञानवापी के इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने सभी से शहर में अमन व शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि वह मस्जिदों में दुआखानी करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और बिलावजा इधर-उधर ना जाए। यह अपील ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नोमानी की तरफ से जारी की गई है। इस अपील में दूसरे धर्मगुरुओं की सहमति का भी हवाला दिया गया है। #WATCH | A priest offers prayers at 'Vyas Ji ka Tehkhana' inside Gyanvapi mosque in Varanasi, after District court order. Visuals confirmed by Vishnu Shankar Jain, the lawyer for the Hindu side in the Gyanvapi case pic.twitter.com/mUB6TMGpET — ANI (@ANI) February 1, 2024 Post Views: 179