नेटवर्क महानगर/मुंबई
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे इन दिनों अपनी सख्त कार्यशैली को लेकर देशभर में चर्चा में हैं। 25 मई 2026 को महाराष्ट्र एफडीए का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, थोक विक्रेताओं और क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर पर लगातार कार्रवाई की है।
इसी क्रम में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर मुंबई डिवीजन टीम ने चेंबूर के वाशीनाका में एक सप्लाई चेन गोदाम से एक्सपायर्ड फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग ड्रिंक की करीब 1,000 बोतलें जब्त की हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स से जुड़े 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस करवाई के दौरान एफडीए के आठ अधिकारी मौजूद थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफडीए मुंबई डिवीजन की टीम ने शुक्रवार, (14 अगस्त) को चेंबूर के प्रयाग नगर, एल. यू. गडकरी मार्ग के पास ‘पारले एग्रो’ ब्रांड के वेलोसिटी एक्सप्रेस वेयरहाउस का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को गोदाम में कई ऐसे उत्पाद मिले, जिनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म चुकी थी। इनमें एप्पी फिज, फ्रूटी, सेब का जूस और अन्य फ्लेवर्ड पेय पदार्थ शामिल थे। एफडीए के अनुसार, जब्त किए गए एक्सपायर्ड स्टॉक की कुल कीमत करीब 99,970 रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य और पेय पदार्थों को बिक्री या वितरण के लिए रखना खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। जिसके लिए एफडीए ने गोदाम संचालक कंपनी को एक्सपायर्ड उत्पादों के भंडारण को लेकर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना जरूरी है, क्योंकि इनके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। एफडीए ने यहां सिर्फ एक गोदाम तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ‘क्विक कॉमर्स’ से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई जगहों पर स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां मिलीं। इन खामियों को गंभीर मानते हुए एफडीए ने 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं, 14 अन्य प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने कहा कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ‘क्विक कॉमर्स’ का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
एफडीए ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे खाद्य और पेय पदार्थ खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी मिलने पर विभाग को इसकी सूचना दें। अधिकारियों का कहना है कि नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि बाजार में खराब गुणवत्ता वाले या असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। लगातार जारी रहेगी कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए ने संकेत दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। मुंबई में हुई इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। एफडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्सपायर्ड उत्पादों का भंडारण, बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
