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Thank You मोदीजी! ईद पर पीएम मोदी को मुस्लिम महिलाएं भेजेंगी 11 लाख पोस्ट कार्ड!

मुंबई,(राजेश जायसवाल): मुस्लिम महिलाओं के हितों में मोदी सरकार द्वारा लिये गए अहम् निर्णयों में ‘तीन तलाक कानून’ बनाने का लाभ देशभर की मुस्लिम महिलाओं को मिला है। मुस्लिम महिलाओं ने ईद के मौके पर 11 लाख पोस्ट कार्डों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए ‘शुक्रिया अदा’ किया है।
मुंबई भाजपा प्रमुख और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख के मार्गदर्शन में उनके घर पर मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘थैंक यू मोदी जी’ लिखे 6 लाख से ज्यादा पोस्टकार्ड भेज चुकी हैं।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख के मुताबिक, महाराष्ट्र से दिल्ली और यूपी तक की 11 लाख मुस्लिम महिलाएं ‘Thank u Modi ji’ (धन्यवाद मोदी जी) संदेश लिखे 11 लाख पोस्टकार्ड भेजेंगी। अब तक 6 लाख पोस्ट कार्ड मिला है। इसके अलावा 5 लाख पोस्ट कार्ड अभी आने वाले हैं।
हाजी अराफात शेख ने बताया कि ईद के दिन 11 लाख मुस्लिम महिलाओं के पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जाएंगे। इन पोस्टकार्डों पर कई भाषाओं में संदेश के अलावा महिलाओं के नाम व मोबाइल नंबर भी दिये गए हैं। मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि पीएम मोदी ने तीन तलाक कानून लागू कर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित की है। जिसे लेकर मुस्लिम महिलाओं ने इस पोस्टकार्ड के माध्यम से पीएम मोदी में अपना विश्वास जताया है।

‘धन्यवाद मोदी जी’ लिखे इन पोस्टकार्डों में तीन तलाक का जिक्र किया गया है, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिला है। इस पोस्टकार्ड के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी में विश्वास जताया है। उनका मानना है कि पीएम मोदी ने तीन तलाक पर जो कानून बनाया उससे मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुईं और उनकी जिंदगी सुरक्षित हुई है। इसके अलावा कोरोना काल में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, दवाइयों के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान कर आर्थिक मदद पहुंचाई है। कोरोना संकट में गरीबों के लिए जनधन बैंक खाता मददगार साबित हुआ। जिसके लिए मुस्लिम महिलाएं इस संदेश के जरिये उनका धन्यवाद करना चाहती हैं।

जानें- क्या है तीन तलाक कानून?
गौरतलब है कि पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ देता था। लेकिन अब यह गैरकानूनी है। तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।