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बॅाम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को जबरन वसूली मामले में दी जमानत

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे को जमानत दे दी है। बता दें कि 100 करोड़ जबरन वसूली के मामले में उन्हें जनामत मिली है। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। पलांडे को भी उन्हीं शर्तों पर जमानत दी गई, जिन शर्तों पर देशमुख को जमानत मिली थी। साल 2021 के जून महीने में ईडी ने पलांडे की गिरफ्तारी की थी।

परमबीर सिंह ने गृहमंत्री पर लगाया था ये आरोप
महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आठ पेज का पत्र लिखकर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पुलिसवालों के जरिये मुंबई के बार व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप लगाया था।

बता दें कि महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख, उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और अन्य के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब आया, जब सीबीआई ने उन्हें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज किया था।