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आज से भारी पड़ेगा यातायात नियम तोड़ना…जानें- कितना होगा जुर्माना या जेल

नयी दिल्ली/मुंबई, कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते वक्त अब आपको लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। देश भर में नया मोटर वीइकल ऐक्ट आज यानी एक सितंबर से लागू हो रहा है। इसके तहत कई गलतियों पर अपराध को 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जैसे बिना लाइसेंस के ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का फाइन देना होगा, जो अब तक महज 500 रुपये ही था। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने पर पुलिस आपसे 10,000 रुपये तक चालान के तौर पर वसूलेगी, इस पर फाइन अब तक महज 2,000 रुपये ही था। यही नहीं नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
नये नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले यह राशि दो हजार रुपये थी। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा।
वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपये दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है।