दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़मनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य

अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी: महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से शुरु हो सकते हैं सिनेमाघर

मुंबई: राज्य के सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख ने कहा है कि 6 माह से बंद पड़े सिनेमाघरों व रंगमंच को शुरु करने को लेकर सरकार सकारात्मक है। लेकिन इस दौरान लोगों की सुरक्षा हमारी प्रमुख प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात से भी चर्चा करेंगे। देशमुख ने सिनेमाघरों के मालिकों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी है। गुरुवार को देशमुख के साथ सिनेमा घर मालिकों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
इस बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों व फिल्म स्टूडियो के मालिकों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देशमुख ने कहा कि दशहरा, दिवाली और क्रिसमस के दौरान फिल्मों का प्रदर्शन होता है। इस दौरान सिनेमाघरों में ज्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर मालिकों के सामने फिलहाल कई चुनौतियां है। लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। आने वाले समय मे उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों के जरुरी लाइसेंस व दूसरी अनुमति के मामले को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री से चर्चा होगी।

सिनेमाघर मालिकों के साथ मंत्री ने की बैठक
बैठक में दादासाहब फाल्के चित्रनगरी की प्रबंध निदेशक मनीषा वर्मा, सयुक्त प्रबंध निदेशक आंचल गोयल व सांस्कृतिक कार्य विभाग के उपसचिव विलास थोरात उपस्थित थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है। अब इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है कि वो इसे अभी चालू करना चाहती है या नहीं।

अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों, और इंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने ने कहा कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएंगे।
इसके साथ ही, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। हालांकि, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है उसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कुछ और रियायतें दी जाएंगी। इससे पहले, अनलॉक 4.0 के दौरान केन्द्र सरकार ने मेट्रो सेवाएं समेत कई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी, जिन्हें मार्च के बाद से ही बंद रखा गया था। इसके साथ ही, 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेजों को भी आंशिक तौर पर खोलने की इजाजत दी गई थी।
पचास फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू करने की इजाजत होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा। सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।