महाराष्ट्रमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ जारी रखें कार्रवाई: बॉम्बे उच्च न्यायालय 2nd December 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: मुंबई में सस्ते इलाज के नाम पर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए अवैध ‘नर्सिंग होम’ और ‘अस्पताल’ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है. जिसके बाद अब इन अवैध चिकित्सा केंद्रों पर सरकारी हंटर चलना तय है. मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख की तरफ से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अवैध नर्सिंग होम और अस्पतालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मुहम्मद खान ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. आरटीआई के माध्यम से दी जानकारी के मुताबिक, मुंबई शहर में कुल 1574 पंजीकृत अस्पताल और नर्सिंग होम हैं. अधिकांश नर्सिंग होम और अस्पतालों में आग से बचाव के उपायों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है. पिछले 10 महीनों में राज्य के छह अस्पतालों में आग लगने से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो हुए हैं. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने दायर याचिका को लेकर प्रशासन से 10 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने और मुंबई में चल रहे अवैध नर्सिंग होम और अस्पतालों के साथ, जिनमें अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं, पर कार्रवाई करने का आदेश दिया हैं. Post Views: 186