ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को SC से मिली राहत, विधानसभा स्पीकर के फैसले लेने पर लगाई रोक 11th July 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर फिलहाल कोई कार्रवाई न करें। जब तक अदालत इस मसले की सुनवाई नहीं कर लेती है। बता दें कि उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल किए उस प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि उद्धव गुट की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा, कोर्ट ने कहा था कि याचिकाओं को 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक अयोग्यता संबंधी कोई फैसला ना किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बागी विधायकों के संपर्क करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। इसके बाद पीठ ने कहा, श्रीमान मेहता (राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता), आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि वह इस संबंध में कोई फैसला न लें। मामले पर सुनवाई हम करेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करना होगा। ऐसे में अर्जी को लिस्टेड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कल इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। भले ही अदालत ने अर्जी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगाकर उद्धव ठाकरे गुट को फौरी राहत जरूर दी है। उद्धव गुट ने तीन और चार जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें विधानसभा के नए अध्यक्ष का चयन किया गया था और इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शक्ति परीक्षण में बहुमत सिद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए 27 जून को कहा था कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उसने राज्य सरकार और अन्य से याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा था। एकनाथ शिंदे का उद्धव पर तंज, कुछ लोग सत्ता को मानते हैं अधिकार शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले एकनाथ शिंदे ने रविवार को भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, कुछ लोग सोचते हैं कि वे शासन करने को ही पैदा हुए हैं। मैं वह शख्स नहीं हूं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। उन्हें गर्व होना चाहिए कि एक आम आदमी कुर्सी पर बैठा है। वह रात और सुबह को अर्जियां डाल रहे हैं। लेकिन अदालतें भी जानती हैं कि हमारे पास नंबर हैं और हम सरकार बना सकते हैं, हमने कोई अवैध काम नहीं किया है। Post Views: 227