दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिशहर और राज्य एम्स स्टाफ से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की कैद 24th January 202124th January 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को वर्ष 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। सांसदों और विधायकों के लिए बनाई गई राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने मामले में आप नेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 147 (हिंसा/दंगा करना) शामिल हैं।फैसला सुनाते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारती को दोषी ठहराया जाता है और इसके लिए उन्हें सजा भुगतनी होगी। इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है। बहरहाल, भारती को जमानत दे दी गई, ताकि वह मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर कर सकें।मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुख्य गवाहों ने विशेष रूप से कहा है कि आरोपी भारती भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने जेसीबी मशीन के साथ-साथ मैन्युअल तरीके से एम्स की एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक जेसीबी से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था।अदालत ने सबूतों के अभाव में भारती के सहयोगियों और सह-अभियुक्तों- जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया। यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर.एस. रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। भारती ने अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों द्वारा झूठे तरीके से फंसाया गया है। Post Views: 126